छत्तीसगढ़

बीज-खाद की तीन दुकानों पर हुई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही


कोंडागांव पत्रिका लुक।

कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशानुसार जिले में बीज-उर्वरक एवं कीटनाशक दुकानों का अकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में विगत दिवस नोडल अधिकारी सी आर भास्कार के नेतृत्व में विभागीय अमले ने कोण्डागांव नगर के तीन बीज-ऊर्वरक एवं कीटनाशक दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान राठौर एग्रो कोंडागांव एवं सोमानी एग्रो सलूशन कोंडागांव के द्वारा प्रिंसिपल सर्टिफिकेट अनुज्ञप्ति अधिकारी के बगैर अनुमति के बीज-खाद एवं कीटनाशक विक्रय करते हुए पाया गया। वहीं उक्त दुकानों में अन्य आवश्यक दस्तावेज नहीं पाया गया। इस हेतु इन दोनों फर्मों के विरूद्ध बीज नियंत्रण आदेश 1983 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण इन दुकानों पर आगामी 30 दिवस के लिए क्रय-विक्रय करने प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही उक्त दोनों फर्मों को कारण बताओं नोटिस जारी कर नियत समयावधि में जवाब प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इन फर्मों द्वारा संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर संबन्धित फर्मों पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। उपसंचालक कृषि कोंडागांव से मिली जानकारी के अनुसार उक्त निरीक्षण दल द्वारा कोंडागांव नगर के प्रयाग कृषि केन्द्र में आवश्यक दस्तावेज नहीं पाया गया। वहीं पीओएस मशीन एवं भौतिक स्कंध का सत्यापन के दौरान 35 बैग डीएपी ऊर्वरक में अंतर पाया गया। उक्त अनियमिता के लिए संबधित फर्म के विरूद्ध ऊर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण आगामी 21 दिवस तक ऊर्वरक क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है, साथ ही संबधित फर्म को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।

सूत्र- जिला जनसंपर्क से जारी विज्ञप्ति के अनुसार

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