छत्तीसगढ़

अनियमितता पर सरपंच बर्खास्त, 6 साल चुनाव लड़ने में लगी रोक


कबीरधाम। पत्रिका लुक
अनियमितता के मामले में कार्यवाही करते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व  पंडरिया ने  नेऊर के सरपंच को बर्खास्त किया गया है । ग्राम पंचायत नेउर के सरपंच फूलबाई सोनी के ऊपर  निर्माण में गड़बड़ी व कार्य पूर्ण होने से पहले राशि का आहरण कर गबन की शिकायत पार्वती सुनहरे उपसरपंच ग्राम पंचायत नेऊर  ने की थी।  उक्त शिकायत पर जांच दल गठित कर जांच किया जिसमे अनियमितता की पुष्टि सही पाए जाने पर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी  (रा.) पंडरिया जिला कबीरधान द्वारा आदेश पारित कर सरपंच को बर्खास्त करते हुए 6 वर्षो के लिए चुनाव से वंचित कर दिया गया है।
क्या है आदेश में
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) न्यायालय के रा.प्र.क. 202301081100029 ब-121 वर्ष 2022-23 पक्षकार पार्वती सुनहले उपसरंपच ग्राम पंचायत नेऊर विरुद्ध श्रीमती फूलबाई सोनी, सरंपच ग्राम पंचायत नेऊर में पारित आदेश दिनांक 22.06. 2023 के अनुसार आवेदिका पार्वती सुनहले उपसरंपच ग्राम पंचायत नेऊर के द्वारा किए गए शिकायत का जांच दल द्वारा पुष्टि किए जाने के फलस्वरूप श्रीमती फूलबाई सोनी सरपंच ग्राम पंचायत नेऊर को छ०ग० पंचायतराज अधिनियम 1993 की धारा 40–1 (ख) के तहत् बर्खास्त किया जाता है। साथ ही पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40(2) के तहत् आगामी 6 वर्षों के लिए निर्वाचन हेतु निरर्हित किये जाने का आदेश पारित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। भ्रष्ट्राचार पर रोक लगाने के लिए ऐसे आदेश हर जिले प्रशासनिक अधिकारियों को लेना होगा तभी जाकर भ्रष्ट्राचार पर अंकुश लग जा सकता है।

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