छत्तीसगढ़

नाइट कर्फ्यू व कोरोना गाइडलाइन का उल्‍लंघन करने पर सील होगी दुकान

रायपुर। छत्‍तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते केस को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 के बाद अब नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। बुधवार सुबह छह बजे के बाद ही दुकानें खुलनी शुरू हुई। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर किसी ने आदेश का उल्‍लंघन किया तो 15 दिन के लिए दुकान सील कर दी जाएगी। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि नाइट कर्फ्यू के बाद जैसे ही लोग बाहर निकले, सारे नियमों को ताक पर रख दिया। रायपुर स्‍टेशन के आसपास दुकानों पर बिना मास्‍क लगाए लोगों की भीड़ लगी रही।

रायपुर में सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक ही दुकानें खोल सकेंगे। रायपुर कलेक्टर ने नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक, इंडोर डायनिंग वाले रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा सुबह आठ बजे से रात्रि 10 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे। टेक-अवे एवं होम डिलीवरी वाले रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा रात के 11.30 तक डिलीवरी की सुविधाएं दे सकेंगे।

इस आदेश के तहत पेट्रोल पम्प एवं मेडिकल स्टोर्स इन नियंत्रण से मुक्त रहेंगे। सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को स्वयं फ्लैक्स छपवाकर दुकानों के खुलने एवं बंद करने के समय-सीमा को प्रदर्शित करना होगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायपुर डाॅ.एस.भारतीदासन ने कोरोना संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए जिले के सभी नगरीय निकायों सहित नगर निगम रायपुर और बीरगांव के सीमा क्षेत्र के भीतर स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निर्धारित समय में खुला रखने के आदेश दिए हैं।

जानिए क्‍या है व्यापारिक प्रतिष्ठान और संस्थान खुलने का समय

-दुकानें सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक खोली जा सकेंगी।

-रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा 10 बजे तक खुल सकेंगे।

-टेक-अवे एवं होम डिलीवरी की सुविधा रात के 11.30 तक की जा सकेगी।

-पेट्रोल पम्प एवं मेडिकल स्टोर्स रहेंगे नियंत्रण से मुक्त।

-पहले मास्‍क खरीदें फ‍िर सामान

सभी व्यापारियों, कर्मचारियों और ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। समस्त व्यापारिक गतिविधियों में शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी व्यवसायियों को अपने दुकान और संस्थान में विक्रय हेतु मास्क रखना अनिवार्य होगा, ताकि बिना मास्क पहने खरीददारी करने के लिए आये ग्राहकों को पहले मास्क का विक्रय या वितरण करने के बाद अन्य वस्तुओं या सेवाओं का विक्रय किया जाए।

प्रत्येक दुकान और संस्थान में स्वयं तथा आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। किसी बाजार या अन्य किसी क्षेत्र में कन्टेनमेंट जोन घोषित हो जाता है, तो उस क्षेत्र के समस्त व्यवसाय बंद हो जाएंगे एवं उस क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के समस्त नियमों का पालन करना होगा।

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