कोंडागांव । नाबालिग छात्रा के साथ मारपीट करने के आरोपी जितेन्द्र सेठिया पिता अनंतराम सेठिया 22 वर्ष निवासी सोनाबाल बंधापारा थाना व जिला कोण्डागांव (छ.ग.) को 4 माह 3 दिवस के कारावास होने के सम्बन्ध में प्रेष विज्ञप्ति जारी कर जानकारी देते इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले हेमंत गोस्वामी विषेष लोक अभियोजक ने बताया कि प्रार्थिया ने 1 सितम्बर 2018 को थाना कोण्डागांव में उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि 31 अगस्त 2018 को वह शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोनाबाल गयी थी। सुबह करीबन 9 से 10 बजे के बीच वह अपने कक्षा में जाकर बैठी थी और पढाई कर रही थी, उसी दौरान आरोपी कक्षा में आकर उसके सिर एवं गाल पर हाथ से 3-4 झापड मारा और उसके दोनों बांह को पकडकर घसीटते हुए कमरे के बाहर हाल में ले गया और उसे पुनः 3-4 झापड मारा, तो पीड़िता ने आरोपी से बोला कि उसे क्यों मार रहा है, तब आरोपी ने बोला कि वह उसके साथ क्यों बात नहीं करती है। आरोपी को वह बोली कि घटना के बारे में वह घर में जाकर बताएगी तो आरोपी उसे बोला कि घटना के बारे में बताएगी तो उसे जान से मार देगा तथा उसके परिवार वालों को भी जान से मारने की धमकी दिया। इस दौरान पीडिता की सहेली एवं कक्षा के साथियों के बीच-बचाव करने पर आरोपी वहां से भाग गया। पीडिता के लिखित रिपेार्ट के आधार पर आरोपी जितेन्द्र सेठिया के विरूद्ध थाना कोण्डागांव के अपराध क्र.217/2018 धारा 452, 294, 323, 506, 354 भादवि एवं धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण कि संपूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कोण्डागांव जिले के अपर सत्र
न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), कोण्डागंाव के न्यायाधीश शान्तनु कुमार देषलहरे ने प्रकरण का विचारण कर प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को धारा 452, 323 भादवि का दोषी पाया। आरोपी को धारा 452, 323 भादवि के लिए 4 माह 3 दिन के कारावास एवं 500-500 रूपए के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं होने के व्यतिक्रम पर 1-1 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगतने का आदेष पारित किया गया है।