चार फीट ऊंची रहेगी गणेशजी की मूर्ति, पंडाल का आकार भी रहेगा 15 फीट
गरियाबंद। 10 सितंबर से आयोजित होने वाले गणेशोत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। परंतु गत वर्ष के भांति ही इस साल भी गाइडलाइन में इतने सक्त निर्देश दिए गए हैं कि गणेश उत्सव समिति गणेश मूर्ति स्थापना करने के पहले ही आहत में आ गई है। जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक इस साल भी सरकारी नियमों के अधीन ही गणेश उत्सव का आयोजन होगा। प्रशासन ने गणेशजी की मूर्ति की साइज से लेकर पंडाल के आकार तक की साइज तय कर दी गई है। मूर्ति स्थापना से विसर्जन तक भोग, भंडारा, प्रसाद वितरन, विसर्जन झांकी, बैठक व्यवस्था, जगराता सहित अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमो के आयोजन तथा सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक लगा दी है। गणेश जी के दर्शन के लिए आने वाले हर श्रध्दालु का नाम, पता, मोबाइल नंबर संधारित करने के साथ ही पंडालो में सीसी कैमरे, थर्मल स्क्रीनिंग, हैडवॉश, आक्सीमीटर, क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था अनिवार्य कर दी है। साथ ही शारीरिक दूरी के साथ लोगो के आने जाने के लिए बांस-बल्ली के बैरिकेड्स लगाने के भी निर्देश दिए हैं। गणेश जी के दर्शन के लिए आने वाले लोगों के लिए मास्क की अनिवार्यता की गई है। वही घरो में मूर्ति स्थापना के लिए नगर पालिका या पंचायत से शपथ पत्र प्राप्त करना भी अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा नियमों के उल्लंघन करने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई है। इधर इतनी सक्त गाइडलाइन को देखते हुए समिति वाले चिंता में पड़ गए हैं। जिसके चलते अधिकांश समितियो के आयोजन से दूरी बनाने की संभावना है।