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चार माह बिल न जमा करने वालों को भी हाफ बिल योजना का लाभ

रायपुर।  कोरोनाकाल में चार माह बिजली बिल जमा न करने वालों को बिजली विभाग की तरफ से हाफ बिल योजना का लाभ दिया जा रहा है। यह व्यवस्था मार्च से लेकर जून तक के लिए ही लागू की गई है। बिजली कंपनी के मुताबिक, राज्य में घरेलू उपभोक्ताओं को चार 400 यूनिट तक के खपत में हाफ बिल योजना के तहत छूट मिल रही है। ऐसे में दो महीने लगातार बिजली बिल का भुगतान नहीं करने पर उपभोक्ताओं को इसके लाभ से वंचित होना पड़ता है। कोरोना संक्रमण के दौरान बिजली बिल के लिए मीटर रीडिंग न कर पाने और महामारी के बीच समस्याओं को देखते हुए बिजली कंपनी ने यह व्यवस्था लागू की है। बिजली कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि यदि मार्च से जून के बीच बिजली बिल जमा नहीं कर पाने के कारण उन्हें योजना से वंचित किया गया हो, तो ऐसे उपभोक्ता संबंधित बिजली कार्यालय में आकर बिल में सुधार करा सकते हैं।

अधिकारियों ने बताया कि महामारी काल में व्यवस्था सिर्फ जून तक के लिए है। जून के बाद पुरानी व्यवस्था फिर से लागू कर दी जाएगी। जिसमें दो महीने लगातार बिल का भुगतान नहीं होने पर हाफ बिल योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बता दें राज्य में 48 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को हाफ बिजली बिल योजना का लाभ मिल रहा है। इसमें 400 यूनिट तक की खपत पर हाफ बिल योजना का लाभ दिया जाता है।

राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की स्थिति

58 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ता राज्य में

03 लाख से अधिक रायपुर जिले की स्थिति

48 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ता हैं प्रदेश में

03 से अधिक व्यावसायिक बिजली उपभोक्ता

4.50 लाख से अधिक कृषि के बिजली उपभोक्ता

लाभ नहीं मिला तो बिजली कार्यालय में करें संपर्क

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