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उत्तर प्रदेश: कुख्यात बदमाश सुंदर भाटी को उम्र कैद की सजा, हत्या मामले में था आरोपी

कुख्यात सुंदर भाटी समेत 12 बदमाशों को कोर्ट ने हरेंद्र प्रधान (दादूपुर) की हत्या मामले में गुरुवार को सजा सुना दी है। अदालत ने इन सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वही, मनोज नामक आरोपी को बरी कर दिया गया है।

गौरतलब है कि साल 2014 में स्क्रैप के ठेके और सरिया चोरी के विवाद में हरेंद्र की हत्या कर दी गई थी। बता दें कि सुंदर भाटी पर इससे पहले भी कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं लेकिन वह हर बार गवाहों पर दबाव बनाकर बरी होता रहा। वर्तमान में वह जेल में बंद है और पहली बार उसे किसी मामले में सजा हुई है। सुंदर के भाई सिंह राज को भी इसी मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट में पेश किए गए सबूतों में ये सभी 12 बदमाश हरेंद्र प्रधान की हत्या में शामिल पाए गए है। हरेंद्र की पत्नी और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी बेवन नागर इस केस में मुख्य गवाह थे। इन सभी ने कोर्ट में गवाही थी जिसके बाद सजा सुनाई गई।

बता दें कि साल 2014 में पुलिस ने पचास हजार रुपये के कुख्यात इनामी अपराधी सुंदर भाटी को ग्रेटर नोएडा के घंघौला गांव में गिरफ्तार किया था। इस मुठभेड़ में उसके चार अन्य साथी पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए थे। सुंदर भाटी के खिलाफ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 41 संगीन मामले दर्ज हैं।

उसके बाद, पुलिस को सूचना मिली थी कि सुंदर भाटी अपने गांव घंघौला के एक निर्माणाधीन मकान में छिपा है जिसके बाद कासना और ग्रेटर नोएडा कोतवाली पुलिस ने दस बजे के करीब गांव में घुसकर उसके ठिकाने को घेर लिया। मौके पर मौजूद सुंदर भाटी के सहयोगी सिंहराज और तीन अन्य पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाकर सुंदर भाटी को दबोच लिया। उसके कब्जे से 32 बोर की रिवाल्वर और पांच कारतूस बरामद हुए।

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