छत्तीसगढ़

नाबालिक से अनाचार करने वाले आरोपी को विश्रामपुरी पुलिस ने किया गिरफ्तार

कोण्डागांव । पत्रिका लुक
नाबालिक लड़की को शादी करने का प्रलोभन देकर बलात्कार करने और भगाकर उसे घर में रखकर जोर जबरदस्ती बलात्कार करने के मामले में नाबालिक से अनाचार करने वाले आरोपी को चंद घण्टे के अंदर विश्रामपुरी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले के सम्बन्ध में पुलिस से प्राप्त जानकारी अनुसार 03 नवम्बर 2022 को प्रार्थिया ने थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिक लड़की को ग्राम धावराकोट थाना देवभोग जिला गरियाबंद छ.ग.के शत्रुघन पिता स्व.मुंशी प्रसाद पाण्डे़ 28 वर्ष के द्वारा शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसला कर जोर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर बलात्कार कर घर से भगाकर ले जाकर माॅ बहन की गाली गुप्तार कर जान से मारने की धमकी देकर साथ रखकर जोर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर बलात्कार किया गया। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना विश्रामपुरी में अप.क्र. 97/2022 धारा 363, 366, 376, 376, (2) (ढ़), 294, 506 भा.दं.वि.06 पाक्सो एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान 04 नवम्बर 2022 को आरोपी शत्रुघन पाण्डे को ग्राम खुडुक ढोबलापारा थाना कंुदई जिला नवरंगपुर उड़ीसा से गिरफ्तार कर माननीय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पीओसीएसओ) न्यायालय कोण्डागांव में पेश किया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शोभराज अग्रवाल के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी भूपत सिंह धनेश्री के पर्यवेक्षण में निरीक्षक रविशंकर ध्रुव, सउनि.नरेश कुमार साहू, प्र.आर. 201 सीताराम टेकाम, 112 राजकुमार बंजारे, आर.747 धनसिंग नेताम, 418 जम्मू मरकाम, 480 भोजेन्द्र पटेल, 724 बुधराम मण्ड़ावी का अहम् भूमिका रही।

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