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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बढ़ाई दुर्घटना बीमा दावा की राशि

बिलासपुर। हाई कोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा दिए गए एक फैसले की अपील पर एक लाख 90 हजार स्र्पये की राशि को बढ़ाकर चार लाख 9 हजार स्र्पये करने का आदेश दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता को 60 दिन के भीतर उक्त राशि का भुगतान करने कहा है।

बालोद जिला निवासी भानू बाई के 24 वर्षीय बेटे हिमेंद्रु की वर्ष 2012 में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। मृतक युवक टाटा इंडीकाम कंपनी में काम करता था। बेटे की मौत के बाद उन्होंने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण प्रकरण प्रस्तुत की थी। इस मामले में अधिकरण ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को एक लाख 90 हजार स्र्पये देने का आदेश दिया।
इस फैसले के खिलाफ भानू बाई ने अपने वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में अपील की। इसमें बताया गया कि मृतक के स्वजन को दावा राशि का भुगतान आयु के हिसाब से तय करना चाहिए। प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दुर्घटना बीमा के मामले में दिए गए फैसले का हवाला भी दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आयु के आधार पर बीमा राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है।

याचिका में मृतक युवक की आयु के आधार पर भविष्य के आय की क्षति के रूप में 40 फीसदी राशि दिलाने का आग्रह किया गया। इस प्रकरण की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अधिकरण द्वारा किए गए बीमा राशि के आंकलन को गलत माना है। साथ ही कोर्ट ने रिलायंस जनरल इंश्यूरेंस कंपनी को पूर्व में दिए गए एक लाख 90 हजार स्र्पये के अतिरिक्त चार लाख 9 हजार स्र्पये का भुगतान 60 दिन के भीतर करने का आदेश दिया है।

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