रायपुर। जमीन बेचने का इकरारनामा तैयार कर 40 लाख रुपये लेने बाद जमीन रजिस्ट्री नही किया। घटना की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज की गई है।
मिली जानकारी के अनुसार सारिक मेमन पिता रसीद मेमन पता रमन मंदिर वार्ड रायपुर निवासी ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करायी है कि जमीन बेचने के नाम पर पीडि़त से 40 लाख रुपये लेकर इकरारनामा करने के बाद रजिस्ट्री नही कर श्रीमती बिलकीस बेगम पति मो. असद उर्फ अरशद निवासी छोटापारा मस्जिद के पीछे रायपुर थाना कोतवाली ने धोखाधड़ी किया। पीडि़त से बिलकीस बेगम ने अपने स्वामित्व की आबादी भूमि निर्मित मकान भूमि जो कि बैजनाथपारा मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड क्रमांक- 41 प. ह नं. 106 अ- 46 रा. नि .मं. रायपुर तह. व जिला रायपुर में स्थित है जिसका आबादी खसरा नंबर 870 का भाग नगर निगम मकान नंबर 41/160 रकबा 2300 वर्ग फि ट जिसमें 1600 वर्ग फीट पर कच्चा कवेलू पोश खपरैलयुक्त लगभग 50 वर्ष पुराना रहवासी मकान है एवं 700 वर्ग फीट खुला आंगन है। उक्त संपत्ति को पीडि़त को 80 लाख रुपए में विक्रय करने का करार कर 40 लाख रुपए 08 जून 2017 को माध्यम से प्राप्त इकरारनामा 07 जून 2017 को रायपुर न्यायालय में किया गया था। उक्त संपत्ति जो कि मैग्मा हाउसिंग फ ाइनेंस में राशि जमा कराकर पीडि़त को 2 माह की अवधि में उक्त संपूर्ण राशि वापस किया जाना था। किंतु उनके ना राशि वापस किया न ही पीडि़त के पक्ष में उक्त वर्णित संपत्ति को बैनामा पंजीयन किया गया। किसी बहाने से टालमटोल कर तथा 5 – 6 माह पूर्व उपरोक्त इकरारशुदा संपत्ति पर निर्मित मकान को ध्वस्त कर दिया गया है । विक्रेता द्वारा प्रारंभ से षड्यंत्र रचते हुए उक्त संपत्ति मैग्मा फ ाइनेंस से फ ाइनेंस होने की बात कहकर मुझे क्षल एवं कपटपूर्वक 40,00,000/- रुपए प्राप्त करते हुए इकरारनामा कर उक्त राशि धोखाधड़ी पूर्वक प्राप्त कर लिया। घटना की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज क लिया है।