जिले में चल रहा फूड सेफ्टी सुपरवाइजर का ट्रेनिंग
कोंडागांव. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत सभी खाद्य व्यापारियों को अब प्रशिक्षित फूड सेफ्टी सुपरवाइजर का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य कर दिया गया है। ट्रेंनिग कराना व लाइसेंस लेना अनिवार्य है। जो लोग खाद्य सुरक्षा की ट्रेंनिग नहीं लेगा उसका लाइसेंस नहीं बन पाएगा इस लिए अनिवार्य रूप से इस ट्रेंनिग में भाग लेते हुए पंजीकरण करना जरूरी है। जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डोमेन्द्र ध्रुरु ने बताया कि जिले में 4 फरवरी से 7 फरवरी तक ट्रेनिंग दिया जा रहा है 4 फरवरी को केशकाल ब्लाक में और जिला मुख्यालय में 6 व 7 फरवरी तक ट्रेनिंग दिया जा रहा है। 8स ट्रेंनिग में जितने भी खाद्य कारोबारी हैं, उनको फ़ूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन का सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। यह ट्रेनिंग भारत सरकार के द्वारा चिन्हित एजेंसी के माध्यम से कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस कानून तहत खाद्य व्यवसाय से जुड़े सभी व्यवसायी जैसे दूध, तेल, स्ट्रीट फूड वेंडर, किराना दुकान सहित इत्यादि दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन करवा कर सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य कर दिया है साथ ही साथ जिले के सभी मिठाई उत्पादकों एवं विक्रेताओं को डिब्बे में पैक्ड या खुली मिठाइयों को प्रदर्शित करने वाले ट्रे अथवा थाल पर बेस्ट बिफोर डेट,
मिठाई का नाम, मूल्य, निर्माण तिथि लिखना जरूरी है।