छत्तीसगढ़

पूर्व आइएएस बाबूलाल अग्रवाल ने फिर लगाई जमानत अर्जी

बिलासपुर। पूर्व आइएएस बाबूलाल अग्रवाल ने हाई कोर्ट में फिर से जमानत याचिका दायर की है। इससे पहले उनके द्वारा वेकेशन कोर्ट में जमानत अर्जी को वापस ले ली गई थी। इस बीच ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने कोर्ट में चालान पेश कर दिया है।पूर्व आइएएस बाबूलाल अग्रवाल पर ईडी ने प्रकरण दर्ज किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर बेहिसाब संपत्ति अर्जित की और ग्रामीणों के खाते में बिना उनकी जानकारी के रकम जमा किए। इस मामले की शिकायत के बाद उनके खिलाफ ईडी ने प्रकरण दर्ज किया। इस प्रकरण की लंबी जांच के बाद ईडी ने बीते नवंबर माह में उन्हें गिरफ्तार किया था।

उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को लेकर पूर्व में हाई कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी। फिर वेकेशन कोर्ट में जमानत अर्जी को वापस भी ले लिया था। इस बीच ईडी ने पूरे प्रकरण की जांच के बाद कोर्ट में चालान प्रस्तुत कर दिया है। जांच के बाद आरोप पत्र में उनके सीए सुनील अग्रवाल का नाम है। चालान पेश होने के बाद अब बदली हुई परिस्थितियों में उनके वकील ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। इसमें उन्हें सुनियोजित तरीके से फंसाने का आरोप लगाया गया है।इस प्रकरण की सुनवाई अगले सप्ताह होने की संभावना है। मालूम हो कि अग्रवाल 1998 बैच के आइएएस रहे हैं। उन पर आरोप है कि अपने सीए के माध्यम से खरोरा व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के 446 लोगों के नाम से बैंक खाते खुलवाए थे। वर्ष 2006 से 2009 के बीच इन खातों के माध्यम से करीब 39 करोड़ रुपये जमा कराए थे। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रकरण को देखते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया।

Patrika Look

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