Ghansyam Sharma / Mon, Apr 12, 2021 / Post views : 142
कोंडागांव।।जिले में लगातार कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला कोंडागांव ने जारी किया आदेश। इस आदेश में सरकारी ऑफिस में आम जनता का प्रवेश पर प्रतिबंध, शासकीय बैठक भी बंद, विडिओ कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिबंध, सार्वजनिक स्थान गार्डन, पार्क, खेलकूद मैदान, मनोरंजन स्थान, जिम/योग प्रतिबन्ध, साप्ताहिक हाट-बाजारों में दुकान लगाने वाले व्यापारियों को कोरोना टेस्ट आवश्यक, व्यापारियों के परिवार में एक सदस्य को कोरोना पाजेटिव आने पर व्यापारी अपनी दुकान रखेगा बंद, परिवार में एक सदस्य को भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पूरा परिवार होम आइसोलेशन में रहेगा । आगामी आदेश तक रहेगा प्रभावशील रहेगा।
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