Ghansyam Sharma / Thu, Oct 15, 2026 / Post views : 7
रायपुर। पत्रिका लुक।
छत्तीसगढ़ शासन के परिवहन विभाग ने यात्री बसों के किराया निर्धारण को लेकर नई अधिसूचना जारी की है। छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में 12 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित इस अधिसूचना के अनुसार, सामान्य, डीलक्स, शयनयान और वातानुकूलित बसों के लिए अलग-अलग किराया दरें निर्धारित की गई हैं। इसके साथ ही पात्र यात्रियों को किराये में 100 प्रतिशत तक छूट देने का प्रावधान भी किया गया है।
परिवहन विभाग ने यह अधिसूचना 8 अक्टूबर 2026 को जारी की है। इसमें मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 67(1) के तहत राज्य परिवहन प्राधिकार और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को किराया निर्धारण के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। अधिसूचना के अनुसार, नगर सेवाओं से भिन्न यात्री बसों के लिए निर्धारित दरें राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होंगी।
नई दरों के अनुसार, सामान्य बस सेवा में पहले 5 किलोमीटर के लिए प्रति यात्री 10 रुपये किराया निर्धारित किया गया है। इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर या उसके भाग के लिए 1.75 रुपये प्रति यात्री की दर से किराया लगेगा।
डीलक्स बस सेवा में पहले 5 किलोमीटर के लिए 12 रुपये और उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 2.20 रुपये किराया निर्धारित किया गया है। वहीं, वातानुकूलित डीलक्स शयनयान और अर्द्ध-शयनयान सेवाओं में पहले 5 किलोमीटर के लिए 12 रुपये तथा उसके बाद प्रति यात्री प्रति किलोमीटर 3.20 रुपये की दर लागू होगी।
सुपर लक्जरी वातानुकूलित बसों, जिनमें वोल्वो, स्केनिया और मर्सिडीज जैसी बसें शामिल हैं, में पहले 5 किलोमीटर के लिए 12 रुपये और इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर या उसके भाग के लिए 3.30 रुपये किराया निर्धारित किया गया है।
साधारण रात्रिकालीन बस सेवा में सामान्य बस किराये से 10 प्रतिशत अधिक किराया देय होगा। रात्रिकालीन सेवा का लाभ तभी लागू होगा, जब निर्धारित शर्तों के अनुसार बस का संचालन और उसके दस्तावेजों में संबंधित श्रेणी का उल्लेख हो।
अधिसूचना की अनुसूची के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर उपचार या अन्य कार्य से यात्रा करने वाले निम्नलिखित पात्र व्यक्तियों को एक सहायक के साथ यात्रा करने पर यात्री किराये में 100 प्रतिशत छूट देने का प्रावधान है।
नेत्रहीन व्यक्ति।
मानसिक रूप से मंदबुद्धि व्यक्ति।
दोनों पैरों से चलने में असमर्थ दिव्यांग व्यक्ति।
80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक।
एचआईवी/एड्स से पीड़ित व्यक्ति, जैसा अधिसूचना में उल्लेखित है।
इस प्रावधान के तहत पात्र व्यक्ति और उनके साथ यात्रा करने वाले एक सहायक से यात्री किराया नहीं लिया जाएगा। हालांकि, निर्धारित श्रेणियों के लिए लागू प्रमाण-पत्र संबंधी शर्तों का पालन करना होगा।
अधिसूचना में छत्तीसगढ़ के निवासी नक्सल प्रभावित व्यक्तियों के लिए भी किराये में 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है। इसके लिए संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर कलेक्टर द्वारा जारी वैध 'नक्सल प्रभावित व्यक्ति' प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह छूट राज्य के भीतर यात्री बस से यात्रा करने पर लागू होगी।
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित छूट संबंधी शर्तों का उल्लंघन होने पर परमिट धारक के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 86 तथा परिचालक के विरुद्ध धारा 34 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
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