Ghansyam Sharma / Mon, Aug 18, 2025 / Post views : 164
कोण्डागांव। पत्रिका लुक (सरला यादव)
कोण्डागांव जिले के ग्राम पंचायत चिखलपुट्टी में बाल विवाह की गुप्त सूचना पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की। कलेक्टर श्रीमती नुपूर राशि पन्ना के निर्देश और जिला कार्यक्रम अधिकारी अवनी कुमार बिसवाल के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग तथा चाईल्ड लाइन की संयुक्त टीम रविवार को मौके पर पहुँची। जांच में पाया गया कि 16 वर्षीय नाबालिग बालिका यशोदा (परिवर्तित नाम) और 19 वर्षीय बालक योगेश (परिवर्तित नाम) का विवाह किया जाना था। दस्तावेजों की जाँच में बालिका की जन्मतिथि 07 फरवरी 2009 और बालक की जन्मतिथि 23 सितम्बर 2006 दर्ज मिली, जो विवाह की कानूनी आयु से कम है।
बालिका के माता-पिता नहीं हैं और वह दादा-दादी के साथ रहती है। संयुक्त दल ने परिजनों, ग्रामीणों व दोनों पक्षों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, दण्डात्मक प्रावधानों और बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए विवाह न करने की समझाईश दी। परिजनों ने निर्धारित आयु पूर्ण होने के बाद ही विवाह करने पर सहमति जताई। इसके बाद पंचनामा तैयार कर ग्रामीणों व प्रशासन की मौजूदगी में बाल विवाह रोका गया।
इस कार्रवाई में जिला बाल संरक्षण अधिकारी नरेन्द्र सोनी, परियोजना अधिकारी संजय पोटावी, संरक्षण अधिकारी जयदीप नाथ, विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी सौरभ तिवारी, पुलिस अधिकारी एवं चाईल्ड लाइन प्रतिनिधि सहित ग्राम के प्रमुख नागरिक उपस्थित रहे।
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