Ghansyam Sharma / Mon, Mar 23, 2026 / Post views : 169
कोण्डागांव। पत्रिका लुक
जिला पंचायत सभागार में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बाल विवाह रोकथाम एवं कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 विषय पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम जिला कार्यक्रम अधिकारी के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ, जिसमें विभिन्न विभागों के आंतरिक समितियों के सदस्य शामिल हुए।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डीएसपी (हेड क्वार्टर) स्निधा सलामे रहीं। कार्यशाला की शुरुआत में लीगल एड डिफेंस अधिवक्ता प्रीति विश्वास ने लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि ऐसी स्थिति में पीड़िता को तत्काल संबंधित संस्थान की आंतरिक शिकायत समिति में शिकायत दर्ज करानी चाहिए।
नवाबिहान की संरक्षण अधिकारी सावित्री कोर्राम ने समिति सदस्यों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया समझाई। वहीं सखी सेंटर की प्रशासक स्वीटी दास ने महिलाओं को मिलने वाली सहायता सेवाओं पर प्रकाश डाला।
कार्यक्रम में बाल विवाह की रोकथाम, उसके दुष्परिणाम एवं कानूनी पहलुओं पर भी विस्तार से जानकारी दी गई और जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया।
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