Ghansyam Sharma / Thu, Oct 16, 2025 / Post views : 177
कोण्डागांव । पत्रिका लुक (सरला यादव)
शासन के निर्देशानुसार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य को बाल विवाह मुक्त घोषित करने के उद्देश्य से कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना के निर्देशन में तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोंडागांव के मार्गदर्शन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत की अध्यक्षता में 15 अक्टूबर 2025 को कोण्डागांव एवं बड़ेराजपुर जनपद पंचायत भवन में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों (ग्राम पंचायत सचिवों) को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को अवगत कराया गया कि 2 अक्टूबर 2025 से आयोजित ग्राम सभाओं में बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं। जिन पंचायतों में प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, वहाँ विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन कर ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त घोषित करने तथा ग्रामवासियों से शपथ ग्रहण कराए जाने के निर्देश दिए गए।
कार्यक्रम में विवाह हेतु निर्धारित न्यूनतम आयु — लड़कों के लिए 21 वर्ष एवं लड़कियों के लिए 18 वर्ष — की जानकारी दी गई। साथ ही बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों, बाल विवाह के दुष्परिणामों एवं रोकथाम के उपायों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बाल विवाह मुक्त कोण्डागांव का संकल्प दिलाया गया। इस अवसर पर जनपद पंचायत, शिक्षा विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं चाइल्डलाइन के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
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