Ghansyam Sharma / Thu, Feb 19, 2026 / Post views : 218
कोण्डागांव।पत्रिका लुक
जिला जनसंपर्क कार्यालय कोण्डागांव से प्राप्त जानकारी के अनुसार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों एवं लघु व्यापारियों को वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं राष्ट्रीय पेंशन योजना–लघु व्यापारी संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर प्रतिमाह 3,000 रुपये की सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है। हितग्राही द्वारा जमा किए जाने वाले अंशदान के बराबर राशि केंद्र सरकार द्वारा भी योगदान के रूप में दी जाती है। लाभार्थी की मृत्यु होने पर जीवनसाथी को 1,500 रुपये प्रतिमाह पारिवारिक पेंशन का प्रावधान है। 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के असंगठित श्रमिक एवं लघु व्यापारी पात्र हैं। पंजीयन हेतु आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं मोबाइल नंबर अनिवार्य है।
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