Ghansyam Sharma / Fri, Feb 21, 2025 / Post views : 176
अधिवक्ता संशोधन अधिनियम के विरोध में जिले के वकीलों ने शुक्रवार को राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। दीपक सिंह ठाकुर अधिवक्ता संघ जिलाध्यक्षक ने कहा केंद्र सरकार ने अधिवक्ता संशोधन अधिनियम का प्रस्ताव विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार ने पारित कराया गया है। जिसके पास होने से अधिवक्ताओं के हितों का हनन होगा। जिसका हम सभी वकील विरोध कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया जिले के सभी अधिवक्ता न्यायालीन कार्यों से दो दिन अलग रहेगे,चाहे जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय या कलेक्ट्रेट सभी जगह जिले का कोई भी वकील शुक्रवार और शनिवार दो दिनों तक न्यायिक कार्य नहीं करेगा।अधिनियम के विरोध में आज राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर कार्यालय में हमने ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष अधिवक्ता संघ जेपी यादव, प्रशांत ठाकुर ,तिलक पांडे, निपेंद्र मिश्रा, प्रशांत दत्ता आदि वकील मौजूद रहे।
विधेयक क्या कहता है
अधिवक्ता की लापरवाही से उनके मुवक्किल को नुकसान या हानि होता है तो प्रस्तावित नए कानून के तहत उनको इसकी भरपाई करनी होगी। इतना ही नहीं इसके तहत अब अधिवक्ता हड़ताल या न्यायालय का बहिष्कार भी नहीं कर सकते हैं।सरकार ने पाबंदी लगाने हाल ही में प्रस्तावित अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक-2025 का मसौदा जारी किया गया है।
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