Ghansyam Sharma / Fri, Feb 21, 2025 / Post views : 175
कोण्डागांव। पत्रिका लुक
अज्ञात वाहनों से हुई सड़क दुर्घटनाओं की वजह से कई लोग असमय ही काल के ग्रास बन जाते हैं । कई आजीवन अपाहिज होकर जीवन बिताते हैं। इस तरह की सड़क हादसों हिट एंड रन में होने वाली मृत्यु तथा घायलों के संबंध में पीड़ित पक्षकार की और से क्लेम कम्पनसेशन में क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन पेश करने की प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने एवं एक्सीडेंट के परिणामस्वरूप हुई मृत्यु अथवा गंभीर चोट के लिए कम्पनसेशन निर्धारित कर पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए, आवेदन पुलिस थाना एवं यातायात परिवहन विभाग से एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित दस्तावेज तैयार करना ,और एसडीएम के समक्ष प्रस्तुत कर मुआवजा राशि दिलाये जाने संबंधितो निर्देशित किया गया।सुप्रीम कोर्ट के रिट पिटिशन क्र. 295/2012 एस. राजासीकरन विरूद्घ यूनियन ऑफ इंडिया में पारित आदेश के पालन में बैठक आयोजित हुई। सालसा के निर्देशानुसार उत्तरा कुमार कश्यप प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव माॅनिटरिंग कमेटी की वीडियो कन्फेशिंग माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
इस दौरान कु गायत्री साय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , काशी प्रसाद मरकाम उप.पुलिस अधीक्षक ;अजाक , अभिषेक गुप्ता अपर कलेक्टर नारायणपुर, अभिनव कंवर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अधीक्षक बेनूर जिला नारायणपुर उपस्थित थे।
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