Ghansyam Sharma / Fri, Apr 10, 2026 / Post views : 170
कोण्डागांव। पत्रिका लुक
विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के हितों की सुरक्षा एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खिलावन राम रीगरी ने की।
प्रशिक्षण में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विक्रम प्रताप चन्द्रा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) प्रतिभा मरकाम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेशमा बैरागी पटेल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव गायत्री साय, जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान, खण्ड शिक्षा अधिकारी, अधिवक्ता एवं अधिकार मित्र उपस्थित रहे।
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों के अधिकारों, पॉक्सो एक्ट, शिक्षा के अधिकार अधिनियम एवं बाल संरक्षण से संबंधित प्रावधानों की जानकारी देना रहा। प्रशिक्षण में बाल श्रम निषेध, बाल विवाह निषेध, विद्यालयों में सुरक्षा उपाय एवं बच्चों के साथ होने वाले शोषण, उत्पीड़न और भेदभाव की रोकथाम पर विशेष जोर दिया गया।
न्यायाधीश ने निर्देश दिए कि विद्यार्थियों की लगातार अनुपस्थिति की स्थिति में मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए तथा बच्चों तक अधिकारों की जानकारी प्रभावी रूप से पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है और ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम से अधिकारियों की संवेदनशीलता बढ़ती है।
जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि प्रशिक्षण से प्राप्त जानकारी को विद्यालयों के सभी स्टाफ एवं छात्रों तक पहुंचाया जाएगा, ताकि सुरक्षित एवं जागरूक वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।
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