Ghansyam Sharma / Wed, May 26, 2021 / Post views : 153
जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इंदौर के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि परदेशीपुरा में ऑटो चालक के साथ मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व अतुल श्रीधरन की युगलपीठ ने पूर्व के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि मास्क नहीं पहनने वाले, शारीरिक दूरी और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के साथ पुलिस मारपीट नहीं करे। इस निर्देश के साथ हाई कोर्ट ने याचिका का पटाक्षेप कर दिया है। इंदौर निवासी विधि छात्र ओशीन शर्मा सहित अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि सात अप्रैल, 2021 को इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में दो पुलिसकर्मियों ने मास्क नहीं पहनने पर एक ऑटो चालक के साथ बेरहमी से मारपीट की थी। आरक्षक महेश प्रजापति और गोपाल जाट ने पहले ऑटो चालक को जमीन पर पटका, इसके बाद बेरहमी से लात-जूतों से उसके साथ मारपीट की। ऑटो चालक का किशोर बेटा पुलिसकर्मियों से रहम की गुहार लगाता रहा, लेकिन उसको नहीं छोड़ा गया। याचिका में कहा गया कि आठ अप्रैल 2021 को मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।
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